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टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर होगा केस

Updated at : 22 Aug 2024 10:44 PM (IST)
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टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर होगा केस

जिला परिवहन विभाग में 200 से अधिक निबंधित निजी एवं व्यावसायिक वाहनों के निबंधन की तिथि कई वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है.

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दरभंगा. जिला परिवहन विभाग में 200 से अधिक निबंधित निजी एवं व्यावसायिक वाहनों के निबंधन की तिथि कई वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है. इन वाहनों पर विभाग का लाखों रुपये का टैक्स बकाया हो गया है. ये वाहन वर्तमान में किस परिस्थिति में और कहा हैं, इसकी जानकारी विभाग के पास भी नहीं है. न ही वाहन स्वामी इसकी जानकारी विभाग को दे रहे हैं. विभाग की फाइल में ये वाहन आज भी सड़क पर दौड़ रहे हैं. विभाग इन डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर मुकदमा करने की तैयारी में है. इन वाहन मालिकों को नोटिस जारी की जा रही है. इसके बाद वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. परिवहन विभाग अब तक 187 वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर चुका है. विभागीय जानकारी के अनुसार टैक्स डिफाल्टरों में अधिकांश व्यावसायिक गाड़ियों के मालिक हैं. इनमें बस, मिनी बस की संख्या 95 फीसदी से अधिक है. इन गाड़ियों से सालाना 20 हजार रुपये तक का टैक्स लिया जाता है. इस आधार पर अनुमानित रूप से कहा जा सकता है, कि टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों पर विभाग का डेढ से दो करोड़ रुपये बकाया हो गया है. यह राशि लगातार बढ़ती ही जा रही है. जिला परिवहन विभाग में निबंधित वाहनों की संख्या करीब एक लाख 50 हजार है. इसमें बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस एवं बिना प्रदूषण आदि प्रमाण पत्रों के हजारों वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं. डीटीओ श्रीप्रकाश ने बताया कि सभी प्रकार के निबंधित निजी एवं व्यावसायिक वाहन स्वामियों को वाहन निबंधन सरेंडर की अवधि में लिखित रूप से जानकारी देना आवश्यक है. इसके बाद विभागीय स्तर से जांच कमेटी गठित की जाएगी. कमेटी देखेगी कि वाहन स्वामी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वाहन निबंधन सरेंडर की स्थिति में है अथवा नहीं है. असत्य पाए जाने की स्थिति में 200 गुणा जुर्माना सहित सभी प्रकार के मूल टैक्स वसूली का प्रावधान है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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