तेज आवाज और डीजे से परेशान हैं, तो अब थाने जाने की जरूरत नहीं, 112 पर करें शिकायत

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तेज आवाज और डीजे से परेशान हैं, 112 पर करें शिकायत

तेज आवाज वाले डीजे, लाउडस्पीकर या प्रेशर हॉर्न से परेशान हैं? अब आपको शिकायत के लिए थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. बिहार पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 पर कॉल करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं. आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और तुरंत कार्रवाई होगी.

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Dial 112 Bihar police: दरभंगा में ध्वनि प्रदूषण से परेशान आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. अब तेज आवाज वाले डीजे, लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर और प्रेशर हॉर्न जैसी चीजों से होने वाली परेशानी के लिए लोगों को थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे. पीड़ित व्यक्ति सीधे बिहार पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित प्रवर्तन एजेंसियां त्वरित कार्रवाई करेंगी. पटना हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद यह व्यवस्था प्रभावी की गई है, जिससे नागरिकों को तुरंत राहत मिल सकेगी.

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DJ loudspeaker complaint: खासकर रात में तेज आवाज पर रहेगी रोक

अदालत के आदेशानुसार राज्य में रात 9.55 बजे के बाद तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के आसपास बने साइलेंस जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को अधिक परेशानी

अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए माना है कि अत्यधिक शोर का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है. आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और अस्पतालों के पास होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं. प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे केवल शिकायतों का इंतजार न करें, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर नियमित जांच और कार्रवाई करें.

शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह रहेगी गोपनीय

डायल 112 पर ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी और पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. इस व्यवस्था से उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो आपसी विवाद या स्थानीय झंझटों के डर से पुलिस थाने जाने से बचते थे. अब लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और पुलिस मौके पर पहुंचकर उचित कदम उठाएगी.

जनता के लिए आसान हुआ कार्रवाई का रास्ता

इस नई और सुगम प्रशासनिक व्यवस्था से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है. देर रात बजने वाले डीजे या अवैध प्रेशर हॉर्न से मुक्ति पाने के लिए अब लोगों को केवल एक कॉल करनी होगी.

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