हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

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हत्या के दोषी पिता- पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

दरभंगा की अदालत ने आम तोड़ने के विवाद में हुई हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 75 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने 6 गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया.

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Father Son Convicted: दरभंगा की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र में हुई एक चर्चित हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

आम तोड़ने के विवाद में हुई थी हत्या

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार मामला 2 जून 2021 का है.बाजितपुर गांव में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में मो. सलाउद्दीन की लोहे की रॉड से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.मृतक के भाई फखरुद्दीन नद्दाफ के बयान पर मनीगाछी थाने में 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

इन धाराओं में मिली कड़ी सजा

अदालत ने आरोपी असरफ नद्दाफ और उसके पुत्र मो. अकबर नद्दाफ को भादवि की धारा 302/149,307,324,147,148,323,342 और 447 के तहत दोषी पाया.सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.अभियुक्त अप्रैल 2021 से ही जेल में बंद हैं.

6 गवाहों के बयान के आधार पर फैसला

मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर समेत कुल 6 गवाहों की गवाही अदालत में कराई.दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद कोर्ट ने पिता-पुत्र को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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