बेनीपुर उपकारा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, बंदियों को प्ली बार्गेनिंग की दी जानकारी

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शिविर को संबोधित करते प्राधिकार सहायक कुमार गौरव एवं पैनल अधिवक्ता

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बेनीपुर उपकारा में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को प्ली बार्गेनिंग, अपराध शमन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. इस कार्यक्रम से बंदियों को उनके अधिकारों और लाभों को समझने में मदद मिली.

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Darbhanga News: बेनीपुर उपकारा में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में काराधीन बंदियों को प्ली बार्गेनिंग, अपराधों के शमन की प्रक्रिया तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई.

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प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया समझाई

कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि सात वर्ष से कम सजा वाले कुछ मामलों में अभियुक्त जुर्म स्वीकार कर तथा पीड़ित पक्ष को प्रतिकर देने के बाद कम दंड का लाभ प्राप्त कर सकता है. हालांकि महिलाओं, बच्चों और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में दी जानकारी

बंदियों को बताया गया कि शमनीय मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है. इसके अलावा दहेज प्रतिषेध कानून, नशामुक्ति अभियान तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई.

कई अधिकारी और अधिवक्ता रहे मौजूद

कार्यक्रम में कारा उपाधीक्षक विनोद कुमार, पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली, कुमार गौरव, श्वेता कुमारी, रीना देवी और नितीश कुमार राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.


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