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Darbhanga News: प्रमुख के खिलाफ 17 पंस सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सौंपा आवेदन

Updated at : 28 Dec 2024 11:10 PM (IST)
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Darbhanga News: प्रमुख के खिलाफ 17 पंस सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सौंपा आवेदन

Darbhanga News:प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक करने को बीडीओ अमरेंद्र पंडित को आवेदन सौंपा.

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Darbhanga News: सिंहवाड़ा. प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक करने को बीडीओ अमरेंद्र पंडित को आवेदन सौंपा. इसके साथ ही राजनीति गरमाने लगी है. अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही राजनीति को देखते हुए एवं हाइ कोर्ट के आदेश के आलोक में दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 35 में से 17 पंसस के हस्ताक्षर का बीडीओ ने शनिवार को प्रखंड कार्यालय में सदेह उपस्थित करा मिलान कराया. साथ ही सभी 17 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर हस्ताक्षर करने की बात वीडियो रिकॉर्डिंग में कबूल की. वीडियो फुटेज को साक्ष्य के रूप में बीडीओ ने संग्रहित किया है.

अविश्वास पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग

उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर, पंसस मनोज सिंह, कन्हैया मिश्र, मो. अरशिद, विद्यापति झा, मो. इम्तेयाज अंसारी, हसरत परवीन, जरीना खातून, लालबाबू पासवान, सीमा देवी, नगीना देवी, राजा पासवान, नजमा खातून, कुसुम देवी, उषा देवी, बिलकिस, श्याम कुमार ने बीडीओ को सौंपे आवेदन में बताया है कि प्रमुख ने सदस्यों की आकांक्षाओं के विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर दिया. इससे इलाके में भेदभाव का माहौल उत्पन्न हो गया. सदस्यों की उपेक्षा प्रारंभ कर दी. विकास कार्य में कोई अभिरुचि नहीं ली. समय पर पंचायत समिति की बैठक नहीं होती. इसीलिए अल्प अवधि में ही पंस सदस्यों का भरोसा उनमें नहीं रह गया है. प्रमुख सदन का विश्वास खो चुकी हैं. विदित हो कि प्रखंड प्रमुख के खिलाफ छह जनवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पूर्व में हो चुकी है. इसमें कोरम के आभाव में बिना मतदान पूर्ण किए बैठक संपन्न की गयी थी. पंचायती राज विभाग की ओर से 11 दिसंबर को माया कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के हाइ कोर्ट द्वारा पारित आदेश को अविश्वास प्रस्ताव को तभी सफल माना जाएगा, जब बैठक में उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए. बैठक विधिवत्त संपन्न नहीं होने पर अधिनियम की संगत धाराओं के अधीन पदासीन प्रधान व उप प्रधान पर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना देने के लिए सदस्य स्वतंत्र होंगे. बीडीओ अमरेंद्र पंडित ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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