दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने एक नाबालिग अबोध बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने के मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के विरदीपुर निवासी मो हसन सरवर को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनायी. उक्त अभियुक्त गत 22 मार्च 2013 से न्यायिक हिरासत में है. न्यायाधीश श्री पांडेय की अदालत ने दोषी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी.
भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास तथा धारा 201 में सात वर्ष की कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देंने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में न्यायालय में सत्रवाद संख्या 306/13 चल रहा था. लोक अभियाोजक नसीरूद्दीन हैदर ने बताया कि उक्त मामला को दबाने का काफी प्रयास किया गया. क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोग इसे रफा दफा करने के लिए अभियोजन साक्ष्यों पर दबाव मनाने में लगे थे. श्री हैदर ने कहा कि उक्त घटना उनके गांव की थी और जन सहयोग से आज अदालत ने दोषी को सजा सुनाया. दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है.