दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने पंद्रह साल पुराने डकैती के एक मामले के आरोपी मधुबनी जिला के बाबूबरही निवासी फिरोज कुजरा उर्फ रहमुल उर्फ रामचंद्र मंडल को दोषी पाया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. […]
दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने पंद्रह साल पुराने डकैती के एक मामले के आरोपी मधुबनी जिला के बाबूबरही निवासी फिरोज कुजरा उर्फ रहमुल उर्फ रामचंद्र मंडल को दोषी पाया है.
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. श्री पांडेय की अदालत में उक्त मामले का सत्र वाद संख्या 297/09 चल रहा था.
मामला वर्ष 1990 का है. मामले का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामला में 17 मई 2014 को आरोप गठन किया गया था. तत्पश्चात अभियोजन की ओर से 6 गवाहों की गवाही करायी गयी.
अदालत ने मामले में सुनवाई के पश्चात आरोपी फिरोज कुजरा को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
श्री सिंह ने बताया कि उपरोक्त दोषी के विरूद्ध 12 अगस्त 1990 को नगर थाना क्षेत्र के गुल्लोबाड़ा निवासी व्यवसायी पवन कुमार बगड़िया के घर में घुसकर डकैती कर घर में रखे कपड़ा, जेवर आदि ले जाने का आरोप है. इस मामले में कांड के सूचक पवन कुमार बगड़िया ने नगर थाना में कांड संख्या 137/1990 दर्ज कराया था. उनदिनों मामला काफी चर्चित रहा था.