दरभंगा. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार की अदालत ने एक आपराधिक मामले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंगापट्टी निवासी पिता-पुत्र को भादवि की धारा 323 में छह माह एवं धारा 342 में एक माह की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को पांच सौ रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला अदालत में टीआर नंबर 1659/14 चल रहा था. सहायक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार के अनुसार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंगापट्टी गांव निवासी स्व बाबूराम कुमर के पुत्र सूचक विजय कुमर ने अपने ही गांव के स्व देवकांत कुमर के पुत्र लक्ष्मेश्वर कुमर एवं लक्ष्मेश्वर कुमर के पुत्र संजीव कुमर के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाते हुए 11 जुलाई 2003 को बहादुरपुर थाना में कांड संख्या 163/2003 दर्ज कराया था.
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पिता-पुत्र को मिली सात माह की सजा
दरभंगा. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार की अदालत ने एक आपराधिक मामले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंगापट्टी निवासी पिता-पुत्र को भादवि की धारा 323 में छह माह एवं धारा 342 में एक माह की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को पांच सौ रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला अदालत में […]
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