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एक खाद दुकान का लाइसेंस रद्द

डीएओ ने दो बड़े दुकानदारों से पूछा स्पष्टीकरणबहादुरपुर. अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के प्रतिष्ठानों को खाद उपलब्ध कराने के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी ने एक दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वहीं दो से स्पष्टीकरण पूछते हुए अविलंब जवाब देने का कहा है. जवाब मिलने के पश्चात दोनों पर कार्रवाई की जायेगी.जानकारी के […]

डीएओ ने दो बड़े दुकानदारों से पूछा स्पष्टीकरणबहादुरपुर. अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के प्रतिष्ठानों को खाद उपलब्ध कराने के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी ने एक दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वहीं दो से स्पष्टीकरण पूछते हुए अविलंब जवाब देने का कहा है. जवाब मिलने के पश्चात दोनों पर कार्रवाई की जायेगी.जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के गौसाघाट स्थित दर्शन खाद भंडार का लाइसेंस जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण ने रद्द कर दिया है. इस दुकानदार पर सही ढंग से किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद व बीज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है. इस मामलों को लेकर सदर प्रखंड के कृ षि पदाधिकारी मिथिलेश चंद्र मिश्र ने जांच कर डीएओ को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जांच में दुकानदार ने सहयोग नहीं किया. डीएओ ने बीएओ की रिपोर्ट ने उक्त दुकानदार से स्पष्टीकरण भी मांगा, परंतु दुकानदार ने कोइ जवाब नहीं दिया. वहीं दोनार स्थित श्री महाबीर जी राइस एंड ऑयल वीयर्स तथा गुल्लोवाड़ा के मेसर्स सागर उद्योग से स्पष्टीकरण पूछा है. इन दोनों पर आरोप है कि अपने क्षेत्राधीन के बाहर के प्रतिष्ठानों को खाद व बीज उपलब्ध कराया है. जिला कृषि पदाधिकारी सह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी राधा रमण ने बताया कि अनियमितता बरतने वाले दुकानदारों पर क ठोर कार्रवाई की जायेगी. एक दुकानदार का लाइसेंस रद्द की गयी है, जबकि दो से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई क ी जायेगी.

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