दहेज उत्पीड़न मामले में दोषी को चार साल के सश्रम करावास की सजा
Updated at : 27 Mar 2019 1:19 AM (IST)
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पीड़िता एएनएम ने दर्ज कराया था मामला बेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय गणेश सिंह की अदालत ने मंगलवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में एएनएम के पति ओम प्रकाश ठाकुर को चार साल का सश्रम कारावास तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर […]
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पीड़िता एएनएम ने दर्ज कराया था मामला
बेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय गणेश सिंह की अदालत ने मंगलवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में एएनएम के पति ओम प्रकाश ठाकुर को चार साल का सश्रम कारावास तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
कोर्ट सूत्रों के अनुसार कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के अमोलाडीह में रह रही एएनएम कुमारी दीपमाला ने वर्ष 2001 में कुशेश्वरस्थान थाना में पति के विरुद्ध दहेज के कारण भाई जान लेवा हमला का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि अपनी मां एवं भाई के साथ अमोला स्थित एक सरकारी आवास में वर्षो से रह रही हूं.
पति द्वारा बार-बार मायके से ₹50 हजार नकद एवं मोटरसाइकिल दिलाने की मांग कर रहे हैं. विरोध करने पर धारदार हथियार से मुझ पर एवं मेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया. न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 100/3 के तहत पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इन्हें दहेज उत्पीड़न मामले के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई. सभी धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक पूनम कुमारी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता हरे कृष्ण देव ने बहस किया.
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