जुलूस निकालने में अब नहीं चलेगी किसी की मनमानी

Published at :06 May 2018 3:41 AM (IST)
विज्ञापन
जुलूस निकालने में अब नहीं चलेगी किसी की मनमानी

दरभंगा : बिना लाइसेंस के अब किसी पार्टी व संगठन को जुलूस निकालने की छूट नहीं होगी. जुलूस निकालने से पहले संबंधित संगठन को नियमतः लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस लेने के समय जुलूस में शामिल लोगों की अनुमानित संख्या इंगित करनी होगी. साथ ही जुलूस को नियंत्रित करने के लिये वालेंटियर का नाम-पता और आधार […]

विज्ञापन
दरभंगा : बिना लाइसेंस के अब किसी पार्टी व संगठन को जुलूस निकालने की छूट नहीं होगी. जुलूस निकालने से पहले संबंधित संगठन को नियमतः लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस लेने के समय जुलूस में शामिल लोगों की अनुमानित संख्या इंगित करनी होगी. साथ ही जुलूस को नियंत्रित करने के लिये वालेंटियर का नाम-पता और आधार कार्ड भी संलग्न करना होगा.
ये बातें एसएसपी मनोज कुमार ने कही. उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने पर कोई रोक नहीं है. जिन्हें जुलूस निकालना हो, निकालें, लेकिन इसकी पूर्व जानकारी प्रशासन को होनी चाहिए. जुलूस निकालने से पहले लाइसेंस ले लें. लाइसेंस लेने से पता चल जायेगा कि जुलूस किस रास्ते से निकलेगी. जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे. इससे प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में
मदद मिलेगी.
एसएसपी श्री कुमार ने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि किसी मुद्दे पर अचानक लोग जुलूस की शक्ल में सड़क पर निकल जाते हैं. इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर बना रहता है. साथ ही, आम आवाम व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि जुलूस निकालनेवालों की भी मंशा लोगों को परेशानी में डालना नहीं होती है. सिर्फ थोड़ी सी सावधानी और नियम पालन करने से विधि-व्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों की भी परेशानी दूर हो जाएगी.
नपेंगे रात 10 बजे के बाद डीजे बजानेवाले
दरभंगा : सुरक्षित एवं सुचारू यातायात के साथ ही लोगों को सुकून की नींद हो इस दिशा में भी पुलिस कप्तान ने पहल की है. देर रात डीजे की कानफोड़ू आवाज से निजात दिलाने के लिए भी सख्त रुख अख्तियार किया है. एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर मनाही है. इसका कड़ाई से अनुपालन के आदेश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है. कहा कि खासकर डीजे बजाने पर रात 10 बजे के बाद पूरी पाबंदी होगी. अगर इसके बाद भी कोई डीजे बजाते पाया जायेगा, तो वाहन मालिक, चालक के साथ-साथ बजवाने वालों पर भी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि इसपर कड़ाई से पालन करने से पहले थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र के डीजे मालिक को नोटिस देकर सूचना देने के आदेश दिये गये हैं.
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाते दो वाहन जब्त: एसएसपी मनोज कुमार के आदेश पर शुक्रवार की देर रात लहेरियासराय थाना पुलिस ने दो डीजे वाहन को जब्त किया है.
थानाध्यक्ष आरके शर्मा ने बताया कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाते लहेरियासराय स्टेशन और कर्पूरी चौक के समीप दो वाहन को जब्त किया गया. साथ ही दोनों वाहनों के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसे लेकर डीजे वाहन के मालिक व चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चालकों को थाना से ही बेल दे दिया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन