निर्देश. नगर में जल्द होगा प्रभावी, 7000 दुकानों पर पड़ेगा असर
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पान दुकानों पर नहीं बिकेगा बिस्कुट, टॉफी, चिप्स व ड्रिंक्स
निर्देश. नगर में जल्द होगा प्रभावी, 7000 दुकानों पर पड़ेगा असर दरभंगा : पान-गुटखा दुकानों पर अब बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, शीतल पेय वगैरह नहीं नजर आयेंगे. इन दुकानों पर इस तरह की वस्तु बेचना प्रतिबंधित होगा. साथ ही जिन दुकानों पर टॉफी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री होगी, वहां पान या गुटखे नहीं […]
दरभंगा : पान-गुटखा दुकानों पर अब बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, शीतल पेय वगैरह नहीं नजर आयेंगे. इन दुकानों पर इस तरह की वस्तु बेचना प्रतिबंधित होगा. साथ ही जिन दुकानों पर टॉफी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री होगी, वहां पान या गुटखे नहीं बिकेंगे. नगर में यह बदलाव जल्द ही नजर आयेगा. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किये गये हैं. इसके पीछे की वजह बच्चे तथा अवयस्क युवाओं को तंबाकू तथा इससे निर्मित पदार्थों से दूर रखना है. उल्लेखनीय है कि अधिकांश पान दुकानों पर विभिन्न तरह के गुटखा की लड़ियों के साथ सिगरेट तथा पान मसाला सजे नजर आते हैं. इन सामान के बीच कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, चिप्स, चाकलेट आदि भी सजा कर रखे जाते हैं. बच्चे अपनी जरूरत के इन सामन की खरीदारी के लिए इन दुकानों पर पहुंचते हैं. बताया जाता है कि नगर में इस तरह के सात हजार से अधिक दुकान हैं.
निगम जल्द लाने जा रहा है प्रस्ताव
नगर निगम जल्द ही इस दिशा में पहल करने वाला है. निगम बोर्ड की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गत 21 सितंबर की तिथि में पत्रांक- 16012/14 2017-टीसी के माध्यम से नगर निगम को इस बाबत निर्देश दिया है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिनियम 2015 के तहत अवैध तरीके से तंबाकू उत्पाद बिक्री पर सात वर्ष की कैद व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. विभाग ने बच्चों की नजर से इस तरह के नशीले तथा घातक उत्पादों को दूर रखने को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष तंबाकू तथा इससे बने पदार्थों के सेवन की वजह से 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है. अपने देश में किसी न किसी रुप में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या 53.3 प्रतिशत है.
अब पान दुकान के लिए भी लेना होगा लाइसेंस: नये निर्देश के तहत नगर निगम अब तंबाकू से जुड़े किसी भी तरह के कारोबार बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं चलने देगा. चाहे वह पान की दुकान हो या फिर गुटखा, सिगरेट सरीखे पदार्थों की दुकान. पैकेट बंद इन सामान की बिक्री भी गैर लाइसेंसी दुकान में नहीं हो सकेगी. अब पान, सिगरेट, गुटखा समेत तंबाकू संबंधी पदार्थों की बिक्री के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा. ज्ञातव्य हो कि नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत तंबाकू या इससे तैयार पदार्थों के निर्माण, पैकिंग, सप्लाइ समेत अन्य कोई भी काम बिना लाइसेंस के नहीं किया जा सकता.
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