दरभंगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेन्द्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी शिवनंदन महतो के पुत्र रामकिशोर महतो को अपने सगे भतीजा को घायल कर हत्या करने के मामले में सात वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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भतीजे की हत्या में सात साल की सजा
दरभंगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेन्द्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी शिवनंदन महतो के पुत्र रामकिशोर महतो को अपने सगे भतीजा को घायल कर हत्या करने के मामले में सात वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर […]
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने दोषी को विगत दिनों भादवि की धारा 304 (ए) में दोषी पाया था. अदालत में इस संबंध में चल रहे सत्र वाद 77/2002 में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने अपना पक्ष रखा. श्री पंडित ने बताया कि घटना 23 अप्रैल 2001 की है. बहेड़ी निवासी स्वर्गीय राम प्रकाश महतो की पत्नी राजो देवी ने बहेड़ी थाना में कांड संख्या 43/2001 दर्ज कराते हुए अपने देवर राम किशोर महतो पर पुत्र संजीत कुमार (12 वर्ष) की हत्या करने का आरोप लगायी.
दर्ज प्राथिमिकी में सूचिका राजो देवी ने कहा कि 23 अप्रैल 2001 की रात 10.30 बजे देवर राम किशोर महतो उसके ससुर शिवनंदन महतो के साथ झगड़ा कर रहा था. इसी बीच उसका लड़का संजीत झगड़ा छुड़ाने आया, कि राम किशोर महतो लाठी से उसके सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया. घायलावस्था में उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी लाया गया, जहां से उसे डीएमसीएच भेज दिया गया. स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई. मृतक का अंतिम संस्कार पटना में कर दिया गया.
सजा की बिंदु पर सुनवाई के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत ने दोषी राम किशोर महतो को भादवि की धारा 304 (ए) में सात वर्ष कारावास और दस हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
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