गरीबों के क्षतिग्रस्त व अधूरे मकान होंगे पूरे, सरकार देगी आर्थिक मदद
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 21 Sep 2020 3:12 AM
खगड़िया : इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत अधूरे आवास पूरे तथा क्षतिग्रस्त मकान दुरुस्त होंगे. अपूर्ण मकान को पूर्ण तथा क्षतिग्रस्त आवास के मरम्मती के लिये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लाभार्थियों को सहायता राशि दी जायेगी. बीडीओ राजेश कुमार राजन के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना चलायी गयी है.
खगड़िया : इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत अधूरे आवास पूरे तथा क्षतिग्रस्त मकान दुरुस्त होंगे. अपूर्ण मकान को पूर्ण तथा क्षतिग्रस्त आवास के मरम्मती के लिये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लाभार्थियों को सहायता राशि दी जायेगी. बीडीओ राजेश कुमार राजन के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना चलायी गयी है.
कैबिनेट से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की मंजूरी मिल चुकी है. अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस सहायता योजना को लेकर अधिसूचना जारी की जायेगी. जिसके बाद पात्र लाभार्थियों की पहचान कर जांचोपरान्त उन्हें उक्त योजना की स्वीकृति सहित राशि दी जायेगी.
बता दें कि पिछले साल ही राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलायी थी. यह योजना 1 जनवरी 1996 के पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना के तहत कलस्टर में बने वैसे आवास/मकान, जो जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है, उसके मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिये चलायी गयी थी.
इस योजना के तहत ऐसे लाभुकों को भी 1 लाख 20 हजार रुपये आवास निर्माण के लिये सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अति पिछड़ी जाति को ही आवास निर्माण के लिये सहायता राशि दी जा रही है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अधूरे मकान को पूरा करने या फिर प्राकृतिक आपदा व अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को दुरुस्त करने के लिये लाभार्थियों को सहायता के तौर पर 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. बताया जाता है कि इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन्हें साल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था. और वर्तमान स्थिति में उनका आवास अपूर्ण या फिर क्षतिग्रस्त हो गया है. जानकारी के मुताबिक सहायता राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को दी जायेगी.
posted by ashish jha
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