बेतिया : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने जमीन विवाद के दौरान हत्या मामले में छह लोगों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता में बैरिया के तिलंगही निवासी लक्ष्मण चौधरी, उसका पुत्र हाकिम चौधरी, हुकुम चौधरी एवं तीन रिश्तेदार मलाही बाजार पहाड़पुर पूर्वी […]
बेतिया : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने जमीन विवाद के दौरान हत्या मामले में छह लोगों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
सजायाफ्ता में बैरिया के तिलंगही निवासी लक्ष्मण चौधरी, उसका पुत्र हाकिम चौधरी, हुकुम चौधरी एवं तीन रिश्तेदार मलाही बाजार पहाड़पुर पूर्वी चंपारण के चंद्रिका चौधरी, विक्रम चौधरी एवं भोला चौधरी शामिल हैं. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, 20 सितंबर,1996 को बैरिया के तिलंगही में जमीन विवाद के दौरान हमले में घायल नेमी चौधरी की मौत इलाज के दौरान हो गयी थी.
नेमी के भाई योगी चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया गया है कि उसके पिता सीता चौधरी मरने से पहले तीनों भाइयों योगी चौधरी, नेमी चौधरी एवं लक्ष्मण चौधरी
भाई के हत्यारे
के बीच जमीन का बंटवारा कर चुके थे. 20 सितंबर, 1996 को सुबह आठ बजे घर से पश्चिम जानेवाली जमीन में हल चला रहा था. उसी समय लक्ष्मण चौधरी, उनका पुत्र हाकीम चौधरी, हुकुम चौधरी एवं उसके रिश्तेदार चंद्रिका चौधरी, विक्रम चौधरी व भोला चौधरी हाथ में लाठी-भाला लेकर आये. एकाएक लक्ष्मण चौधरी ने नेमी चौधरी पर भाले से वार कर दिया. भाला नेमी चौधरी के बायें जांघ में लगा. लाठी से पिटाई की गयी. भाई को पीटता देख बचाने गया,
तो आरोपियों ने योगी चौधरी को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया था. पति को पीटता देख नेमी चौधरी की पत्नी राजपति देवी भी पहुंची,तो आरोपितों ने भाला मार कर जख्मी कर दिया था. सभी घायलों को इलाज के लिए एमजेके अस्पताल में ले जाया गया था. इलाज के दौरान नेमी चौधरी की मौत हो गयी थी.
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित लक्ष्मण चौधरी, हाकीम चौधरी, हुकुम चौधरी, चंद्रिका चौधरी, विक्रम चौधरी एवं भोला चौधरी को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही साथ 10 हजार का जुर्माना भी किया है.
सजायाफ्ता में दो पुत्र व तीन रिश्तेदार शामिल
1996 में भाई ने भाई की कर
दी थी हत्या