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शराब पीने में एक दोषी को तीन माह की सजा

Updated at : 14 Jan 2020 1:21 AM (IST)
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शराब पीने में एक दोषी को तीन माह की सजा

बेतिया : शराब पीने के आरोप में पकड़े गये एक दोषी को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने तीन महीने कारावास की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता नीतीश कुमार नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का निवासी है. विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार […]

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बेतिया : शराब पीने के आरोप में पकड़े गये एक दोषी को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने तीन महीने कारावास की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता नीतीश कुमार नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का निवासी है. विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि 20 सितंबर 2019 को लौरिया थाना के अपर थानाध्यक्ष शिवमूरत सिंह ने प्रभु चौक के पास से नीतीश कुमार को नशे की हालत में पकड़ा गया.

इसकी जांच ब्रेथ एनलाइजर मशीन से करायी गयी तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई. सजायाफ्ता ने न्यायालय के समक्ष पीने का जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद सजायाफ्ता की ओर से कारा बीतायी गयी तीन माह की अवधि के आधार पर न्यायालय ने उसे मुक्त करने का आदेश दिया.
शराब के नशे में दो गिरफ्तार : बेतिया: नगर पुलिस ने अलग-अलग इलाके से शराब के नशे में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. नगर थानाध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर ने बताया कि बसवरिया के उमेश कुमार व सनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उमेश रविवार की रात शराब पीकर घर के लोगों से मारपीट कर रहा था.
वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में योगापट्टी हीरालाल बैठा को भी गिरफ्तार की है. पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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