मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को 20 साल की कैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Dec 2019 1:20 AM
विज्ञापन
चौतरवा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद गला घोंट कर नाबालिग की कर दी गयी थी हत्या बेतिया : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गला घोट हत्या करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 40 हजार […]
विज्ञापन
चौतरवा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद गला घोंट कर नाबालिग की कर दी गयी थी हत्या
बेतिया : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गला घोट हत्या करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सजायाफ्ता सुदर्शन गोंड चौतरवा थाने के कोलवा चौतरवा गांव का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 15 जनवरी 2018 को नाबालिक बच्ची गन्ने के खेत में गन्ना काटने गई थी. इसी दौरान आरोपित सुदर्शन ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके दुपट्टे को गले में लपेट कर गला घोट कर उसकी हत्या कर दी थी.
साथ ही उसने शव को छिपाने के लिए उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया था. इस संबंध में नाबालिक बच्ची के पिता ने चौतरवा थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात सजायाफ्ता सुदर्शन गोंड के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.
इसी मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एवं पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर त्वरित सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 302 में उम्र कैद तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई महज एक वर्षों में पूरी करते इस सजा का ऐलान किया है.
सजा सुनते ही कोर्ट रूम में बिलख पड़े दोषी के परिजन : कोर्ट रूम में सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोषी करार दिये गये सुदर्शन गोंड की पत्नी, दो मासूम बच्चे व और उसकी मां मौजूद थी. जैसे ही न्यायाधीश ने सजा पढ़नी शुरू की वैसे ही सभी जोर-जोर से बिलखने लगे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










