हत्याकांड में एक को उम्रकैद, पांच रिहा
Updated at : 06 Dec 2019 12:53 AM (IST)
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बेतिया : त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए एक को दोषी पाकर आजीवन कारावास समेत पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. जबकि पांच अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. सजायाफ्ता रघुनाथ राउत शिकारपुर थाने के रोआरी नोनेया टोला का निवासी है. […]
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बेतिया : त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए एक को दोषी पाकर आजीवन कारावास समेत पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. जबकि पांच अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. सजायाफ्ता रघुनाथ राउत शिकारपुर थाने के रोआरी नोनेया टोला का निवासी है.
अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के रोआंरी नोनेया टोला में विवाद को लेकर मारपीट में कतिपय तत्वों ने बुनिलाल पटेल को तेजधार दार हथियार से प्रहार कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था. घटना 14 जुलाई 2002 की है.
जख्मी बुनिलाल पटेल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इस मामले में बुनिलाल महतो की पत्नी धुपा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रघुनाथ राउत के अलावे सरल राउत, खोभारी राउत, प्रयाग राउत, रामायण राउत एवं नारायण राउत को आरोपी बनाया था. सुनवाई केदौरान न्यायाधीश ने रधुनाथ राउत को दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. जबकि अन्य पांच लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.
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