दहेज हत्या में पति व देवर को दस-दस वर्ष की सजा व दस-दस हजार जुर्माना

Updated at : 15 Oct 2019 2:03 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति व देवर को दस-दस वर्ष की सजा व दस-दस हजार जुर्माना

बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने पति व देवर को दोषी पाते हुए उन्हें दस-दस वर्ष की कठोर कारावास तथा दस-दस हजार अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता पति अब्दुल बैठा तथा उसका छोटा भाई करीम बैठा लौरिया […]

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बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने पति व देवर को दोषी पाते हुए उन्हें दस-दस वर्ष की कठोर कारावास तथा दस-दस हजार अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता पति अब्दुल बैठा तथा उसका छोटा भाई करीम बैठा लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव के रहने वाले हैं.

लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि गौनाहा थाने के पकड़ी विसौली गांव की शायरा खातून की लड़की जुबैदा खातून की शादी अब्दुल बैठा से हुई थी. शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. विरोध व इनकार करने पर सभी मिलकर जुबैदा के साथ गाली-गलौज व मारपीट करते थे.
21 नवंबर 2017 को ससुराल वालों ने जुबैदा खातून की हत्या उसे जलाकर कर दी. ग्रामीणों द्वारा फोन पर मिली सूचना के आधार पर जुबैदा के मायके वाले जब उसके ससुराल पहुंचे तो उन्होंने जुबैदा को मृत पाया. इस संबंध में लौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी है.
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