चरस तस्कर को 12 साल की सजा

बेतिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने चरस तस्कर को दोषी पाकर उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता तस्कर पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना के पनटोका का ओमप्रकाश गुप्ता है. एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि वर्ष […]
बेतिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने चरस तस्कर को दोषी पाकर उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता तस्कर पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना के पनटोका का ओमप्रकाश गुप्ता है.
एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में 11 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के इंस्पेक्टर चंद्रकेश यादव के नेतृत्व में छापामारी कर जवानों ने नरकटियागंज रेल परिसर से दो युवकों को 4 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. जिसे जेल भेज दिया गया था. बाद में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई हुई.
जहां सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त नबाब मियां उपस्थित नहीं हो रहा था, तो उसकी सुनवाई अलग से आंरभ करने का आदेश दिया गया. इधर चरस तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए जिला जज ने यह सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नही करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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