शराब तस्करी में एक को दस वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Apr 2019 1:40 AM
बेतिया : वर्ष 2018 में नेपाली शराब के बरामदगी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दिग्विजय कुमार ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी हैं. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने […]
बेतिया : वर्ष 2018 में नेपाली शराब के बरामदगी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दिग्विजय कुमार ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी हैं. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सजायाफ्ता रुदल निषाद वाल्मीकिनगर थाने के दरदरी टोला डुमरी का रहनेवाला है. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि रुदल निषाद अपने मकई के खेत में नेपाली शराब स्टॉक रखे हुए है तथा वह शराब की बिक्री करता है.
सूचना के आधार पर वाल्मीकिनगर थाने की पुलिस ने 11 मई 2018 को छापामारी की. जिसमें 260 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया. वहीं रुदल निषाद पुलिस बल को देखकर फरार हो गया. इस संबंध में वाल्मीकिनगर के थानाध्यक्ष के लिखित आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसी मामले की सुनवाई महज दो माह में पूरी करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.
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