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गांजा तस्कर को छह वर्ष की सजा, अर्थदंड

Updated at : 06 Apr 2019 1:26 AM (IST)
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गांजा तस्कर को छह वर्ष की सजा, अर्थदंड

बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे छह वर्ष कठोर कारावास तथा 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता उमेश साह पूर्वी […]

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बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे छह वर्ष कठोर कारावास तथा 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता उमेश साह पूर्वी चंपारण के मलाहीथाने के चटिया दियारा का निवासी है.

एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 17 दिसंबर 2008 को सुगौली रेल थानाप्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि प्लेटफार्म संख्या 1 के ओवरब्रिज के पास दो व्यक्ति सुटकेस में गांजा लेकर दिल्ली जानेवाली ट्रेन का इंतजार कर रहे है. सूचना पर अन्य पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे तो दो व्यक्ति को सुटकेस के साथ देखा.

पुलिस बल को देखकर दोनो भागने लगे. दोनों में से एक को खदेड़कर जीआरपी ने पकड़ लिया. सुटकेस को तोड़कर देखा गया तो उसमें से 16 किलो गांजा बरामद हुआ. इस संबंध में सुगौली रेल थानाध्यक्ष शिवपूजन राम के आवेदन पर सुगौली रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने यह सजा सुनायी है.

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