दहेज हत्या में देवर व सास को आठ-आठ वर्ष की सजा
Updated at : 28 Feb 2019 12:37 AM (IST)
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बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने दोषी करार दिये गये देवर शेख परवेज उर्फ भुट्टी तथा मृतका की सास अमीना खातून को आठ आठ वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर […]
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बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने दोषी करार दिये गये देवर शेख परवेज उर्फ भुट्टी तथा मृतका की सास अमीना खातून को आठ आठ वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनो को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनो सजायाफ्ता साठी थाना के परसौनी गांव के रहनेवाले है.
लोक अभियोजक ने बताया कि योगापट्टी शिवराजपुर पिपरपाती गांव के हारुण खां की लड़की हसीना खातून की शादी वर्ष 2010 में साठी थाना के परसौनी निवासी शेख अफरोज के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी. दोनों को दाम्पत्य जीवन से दो बच्चे पैदा हुए. बाद में हसीना के पति को विदेश जाने के लिए 50 हजार रुपया तथा दहेज में एक अपाची मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. इनकार करने पर उसके परिजनों ने उसे जान से मारने की धमकी दिया तथा उसके साथ छीटाकंशी और प्रताड़ना शुरु कर दिया.
विदेश से हसीना का पति अफरोज भी उसे फोन पर धमकी दिया करता था. 11 अप्रैल 2016 को उसकी सास और उसके देवर ने मिलकर हसीना खातून की हत्या कर दी और घर छोड़कर फरार हो गये. इस संबंध में हसीना खातून के पति हारुण खां ने साठी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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