हत्याकांड में एक ही परिवार के पांच को उम्रकैद की सजा मुख्य बातें
Updated at : 29 Aug 2017 5:55 AM (IST)
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बेतिया : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दूबे ने पान दुकानदार गुरवलिया निवासी इम्तेयाज हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए पांच आरोपियों को दोषी पाकर उम्र कैद तथा 25-25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में अर्थदंड की राशि मृतक के माता पिता को देने का आदेश […]
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बेतिया : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दूबे ने पान दुकानदार गुरवलिया निवासी इम्तेयाज हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए पांच आरोपियों को दोषी पाकर उम्र कैद तथा 25-25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने अपने फैसले में अर्थदंड की राशि मृतक के माता पिता को देने का आदेश दिया है
सजायाफ्ता हारुण मियां , वैतुल्लाह मियां, अकबर मियां, अख्तर मियां एवं बबुन मियां मनुआपुल थाने के गुरवलिया शिवाला टोला के रहने वाले एवं एक ही परिवार के सदस्य है.
पीट-पीटकर मार डाला था इम्तेयाज को
अपर लोक अभियोजक सैयद अनवार हुसैन ने बताया कि 8 मार्च 2015 को संध्या 7 बजे बारात दिखाने के बहाने बुलाकर एक राय होकर इन लोगों ने इम्तेयाज को पीट पीटकर मार डाला था. इस मामले में मृतक के पिता आलीम अंसारी ने हारुण मियां समेत पांचो को आरोपित करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई मात्र दो वर्ष में पूरी करते हुए न्यायालय ने पांचो को भादवि की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
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