छात्र पर हमले के मामले में कोर्ट की कार्रवाई
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सुगौली विधायक रामचंद्र सहनी पर िगरफ्तारी वारंट
छात्र पर हमले के मामले में कोर्ट की कार्रवाई बेतिया : पूर्व मंत्री सह सुगौली विधायक रामचंद्र सहनी गिरफ्तार किये जायेंगे. उनके खिलाफ बेतिया सिविल कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी की गयी है. यह वारंट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने जारी किया है. विधायक पर यह वारंट एक मामले […]
बेतिया : पूर्व मंत्री सह सुगौली विधायक रामचंद्र सहनी गिरफ्तार किये जायेंगे. उनके खिलाफ बेतिया सिविल कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी की गयी है. यह वारंट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने जारी किया है. विधायक पर यह वारंट एक मामले में गवाही के लिए कोर्ट के आदेश व सम्मन के बाद भी उपस्थित नहीं होने के चलते जारी किया गया है. ऐसे में कोर्ट के वारंट के तहत पुलिस अब विधायक को कोर्ट में पेश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 1997 में रामचंद्र सहनी राज इंटर काॅलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे. नौ सितंबर, 1997 को बेतिया किला मुहल्ला निवासी एवं राज इंटर काॅलेज के कक्षा नौ के छात्र प्रशांत कुमार उर्फ सीतू पर प्रार्थना के समय स्कूल के सहपाठी छात्रों ने जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया था. इसके बाद प्रशांत को उठा कर प्राचार्य के कक्ष में ले जाया गया. इस मामले में प्रशांत कुमार
सुगौली विधायक रामचंद्र…
की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें संबंधित आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करते हुए गवाह के रूप में तत्कालीन प्रधानाध्यापक सह मौजूदा सुगौली विधायक रामचंद्र सहनी का नाम भी दर्ज किया है. इसी मामले की सुनवाई न्यायालय में सत्रवाद संख्या 331/14 में शुरू है. न्यायालय द्वारा लगातार कई बार नोटिस एवं सम्मन देने के बावजूद रामचंद्र सहनी गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे हैं.
इससे मामला 20 साल से लंबित है. इधर, गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गवाह रामचंद्र सहनी समेत अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है. इनके साथ ही गवाह के रूप में अंकित शिक्षक कालिकांत दूबे, हरिशंकर राय के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. इस संदर्भ में विधायक रामचंद्र सहनी का कहना है कि उन्हें इस मामले में गवाह बनाये जाने की कोई जानकारी नहीं है, न तो मुझे कोई समन या नोटिस ही न्यायालय से प्राप्त हुआ है.
1997 में राज इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे विधायक रामचंद्र सहनी, दो और शिक्षकों पर भी वारंट जारी
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