मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दस वर्ष की सजा सहित एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. गौरतलब है कि 27 मई 2016 को 13वीं सशस्त्र वाहनी पनटोका को सूचना मिली थी कि तस्कर नेपाल से भारत में चरस के साथ प्रवेश कर रहा है.
सूचना के अधार पर उपनिरीक्षक महेश कुमार जाट ने आदापुर रक्सौल रोड में तलाशी के दौरान नेपाल के पर्सा जिला के मधुबनी रानीगंज के सुरेश सहनी के पास से चार किलो चरस बरामद हुई. मामले में रक्सौल थाना में प्राथमिक दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष से एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने दस गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.