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आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली दो वर्षों की सजा

Updated at : 05 Jul 2019 1:47 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली दो वर्षों की सजा

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्षों का कारावास सहित सात हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब है […]

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मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्षों का कारावास सहित सात हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि आठ दिसंबर को 11 को नगर थाना के कचहरी चौक के पास प्रमोद के फल दुकान के पास से पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र देव दीपक ने दो आरोपी को संदिग्ध स्थिति में बाइक के साथ पकड़ा था. तलाशी के दौरान कल्याणपुर थाना के सिसवा खरार निवासी भूपेश कुमार के पास से देशी कटा, तीन कारतूस एवं खोखा बरामद किया तथा एक आरोपी केसरिया के हाजीपुर निवासी अंगद कुमार उसके साथ पकड़े गए.

दोनों के खिलाफ थाना में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी मोहन ठाकुर ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने भूपेश को दोषी करार देते हुए दो वर्षों का कारावास का आदेश दिया है. वही एक को रिहा कर दिया गया.

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