आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली दो वर्षों की सजा

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्षों का कारावास सहित सात हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब है […]
मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भरत सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्षों का कारावास सहित सात हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि आठ दिसंबर को 11 को नगर थाना के कचहरी चौक के पास प्रमोद के फल दुकान के पास से पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र देव दीपक ने दो आरोपी को संदिग्ध स्थिति में बाइक के साथ पकड़ा था. तलाशी के दौरान कल्याणपुर थाना के सिसवा खरार निवासी भूपेश कुमार के पास से देशी कटा, तीन कारतूस एवं खोखा बरामद किया तथा एक आरोपी केसरिया के हाजीपुर निवासी अंगद कुमार उसके साथ पकड़े गए.
दोनों के खिलाफ थाना में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी मोहन ठाकुर ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने भूपेश को दोषी करार देते हुए दो वर्षों का कारावास का आदेश दिया है. वही एक को रिहा कर दिया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




