ePaper

आचार संहिता को लेकर चला जांच अभियान, तीन वाहनों से जब्त किये गये 3.98 लाख रुपये

Updated at : 06 Apr 2024 9:32 PM (IST)
विज्ञापन
आचार संहिता को लेकर चला जांच अभियान, तीन वाहनों से जब्त किये गये 3.98 लाख रुपये

गर के विष्णु भगवान मंदिर के समीप शनिवार को अधिकारियों ने आचार संहिता के अनुपालन को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया गया.

विज्ञापन

डुमरांव. नगर के विष्णु भगवान मंदिर के समीप शनिवार को अधिकारियों ने आचार संहिता के अनुपालन को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया गया. कुल तीन वाहनों से 3,98,500 रुपये जब्त किया गया. अभियान में सीओ शमन प्रकाश, फ्लाइंग स्क्वॉड टीम, प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अनीषा राणा सहित अन्य पुलिस बल शामिल रहें. जांच अभियान के दौरान 100 से अधिक वाहनों की जांच की गई, जिसमें दो पिकअप वाहनों में एक से 69,000, वहीं दूसरे से 1,39,000 रूपये, एक बाइक सवार से 1,90,000 बरामद हुए. सीओ शमन प्रकाश ने बताया कि जब्त रुपयों को रिलीज कराने को लेकर कारण बताते हुए उप विकास आयुक्त को अपील करना होगा. बता दें कि आचार संहिता के नियमानुसार 50,000 रुपए से अधिक नगद रूपये का वहन करने पर क्षेत्र के नियुक्त दंडाधिकारियों द्वारा उन्हें सीज किया जाता है. चुनाव आयोग का कहना है कि आम लोगों और व्यापारियों को पचास हजार से अधिक नगदी ले जाने पर तीन कागजात साथ रखने होंगे, इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है. इसके लिए उन्हें अपने साथ बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी चाहिए. तीनों कागजात में कैश लेकर जा रहंे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेनदेन से उसके संबंध का प्रमाण, कैश विड्राल का प्रूफ जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, ताकि ये साबित हो सके कि कैश कहां से आ रहा है. इसके साथ ही एंड यूज का प्रूफ यानी पैसा जहां भेजा जा रहा है, उसका प्रमाण. ताकि ये साबित हो सके कि ये नगदी किसे दिया जाएगा. सीओ, थानाध्यक्ष और एफएसटी ने बताया कि पकड़े गए तीनों वाहनों से पूछताछ करने पर वो स्पष्ट जानकारी न दे सके, ऐसी संदेहास्पद स्थिति में रुपयों को जब्त किया गया है. अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाए तो पैसा जब्त हो सकता है, जांच के बाद वहन करने वाले को जेल भी भेजा जा सकता है. सीओ शमन प्रकाश ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर यह जांच अभियान चलाया जा रहा है. मतगणना समाप्त होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कारवाई की जाएगी. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. बिना उचित दस्तावेज के 50,000 रुपए से अधिक नगदी लेकर चलना, लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा. प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अनीषा राणा ने बताया कि आचार संहिता के अनुपालन को लेकर क्षेत्र में सख्ती बरती जा रही है. पुलिस-पब्लिक मैत्री संबंध तभी स्थापित हो सकेगा, जब लोगों को पुलिस पर विश्वास हो. उन्होने बताया कि प्रशासन का मकसद क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम करना है. सीओ ने कहां कि आचार संहिता में आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन