जीएसटी बचायेगा कानूनी दांवपेच से
Updated at : 05 Jun 2017 12:27 AM (IST)
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बक्सर : माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू होने से छोटे सहित बड़े व्यवसायियों को कानूनी दावं पेच से बचेंगे. साथ ही पूरे देश में एक वस्तु का एक समान दर से टैक्स लगेगा, जिससे वस्तु की खरीद व बिक्री में व्यवसायी सहित उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी़ इसकी जानकारी रविवार को नगर भवन में आयोजित […]
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बक्सर : माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू होने से छोटे सहित बड़े व्यवसायियों को कानूनी दावं पेच से बचेंगे. साथ ही पूरे देश में एक वस्तु का एक समान दर से टैक्स लगेगा, जिससे वस्तु की खरीद व बिक्री में व्यवसायी सहित उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी़
इसकी जानकारी रविवार को नगर भवन में आयोजित सेमिनार में जिले भर से आये व्यवसायियों को वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने दी़
बढ़ेगा विकास दर : वाणिज्य कर पदाधिकारियों ने नगर भवन में आयोजित सेमिनार के दौरान व्यवसायियों को जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी अधिनियम के तहत पूरे देश में एक समान कर दर वाली प्रणाली लागू होगी़ इस अधिनियम में केंद्र व राज्य की ओर से लगाये जा रहे सभी कर समाहित हो जायेंगे.
साथ ही केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर को भी इसमें समाहित कर दिया जायेगा, जिससे व्यवसायी कानूनी दावं पेच से बच जायेंगे. व्यवसायियों को दोहरे करारोपण से मुक्ति मिलेगी़ एक जुलाई से लागू होनेवाले इस अधिनियम से विकास दर डेढ़ से दो फीसदी बढ़ने की उम्मीद है़ अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद व्यवसाय में सबसे अधिक मुनाफा छोटे व्यवसायियों को मिलेगा़ कई तरह के करों से आसानी निजात मिल जायेगी. साथ ही कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
कर भुगतान में आसानी : जीएसटी अधिनियम के लागू होने के बाद कर भुगतान में आसानी होगी़ भुगतान ऑनलाइन चालान के माध्यम से होगा़ किसी भी के मैंयुअल चालान को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा़ साथ ही चालान में सभी प्रकार के कर जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आइजीएसटी एवं ब्याज आदि का भुगतान किया जा सकता है.
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