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तैयारी पूरी, आज जनता की बारी
जिला स्तर पर भी स्थापित हुआ नियंत्रण कक्ष 31 मतदान केंद्र बने हैं जिले में बक्सर. आज आपका दिन है. आपके फैसले का दिन. आपने उनको सुना है, सहा है और पहचाना भी है. अब आपकी बारी है. आपके वोट के चोट की. ख्याल रखियेगा, इसी दिन का इंतजार आपने पांच साल किया है. राष्ट्रकवि […]
जिला स्तर पर भी स्थापित हुआ नियंत्रण कक्ष
31 मतदान केंद्र बने हैं जिले में
बक्सर. आज आपका दिन है. आपके फैसले का दिन. आपने उनको सुना है, सहा है और पहचाना भी है. अब आपकी बारी है. आपके वोट के चोट की. ख्याल रखियेगा, इसी दिन का इंतजार आपने पांच साल किया है. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कभी कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. लोकतंत्र के पावन पर्व पर दिनकर की ये पंक्तियां आपकी शक्तियों को चरितार्थ करती है. विधान परिषद चुनाव के तहत गुरुवार को जिले में मतदान है. निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है. मतदानकर्मी बैलेट बॉक्स व अन्य कागजात को बूथों तक ले जा चुके हैं. इसको लेकर बुधवार को दिनभर तैयारियां चलती रहीं. जवानों ने सुरक्षा की बागडोर संभाल ली है.
जिला प्रशासन के आला अधिकारी अपनी- अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता के द्वारा पहले ही मतदान करने की गुजारिश कर चुका है. अब, जब आप मतदान केंद्रों पर अपना बहुमूल्य वोट डालने जायेंगे तब न केवल बूथों पर आपके लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, बल्कि आप बिना किसी भय के मतदान कर सकें इसके लिए सुरक्षा दी जायेगी.
मतदाताओं की पहचान के लिए वैकल्पिक कागजात : राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदान के लिए मतदाता का फोटो के साथ पहचान-पत्र जरूरी है. ऐसे में जिनके पास आयोग द्वारा जारी वोटर आइडी कार्ड नहीं है, वे वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में नौ कागजात दिखा कर मतदान कर सकते हैं. इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, संबंधित शिक्षक अथवा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का शैक्षणिक संस्थान से निर्गत सेवा पहचान पत्र तथा विवि से जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, विकलांगता का मूल प्रमाणपत्र शामिल हैं. आधार कार्ड, सांसदों, विस सदस्यों या विप सदस्यों के कार्यालय से निर्गत पहचान-पत्र के साथ राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निकाय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जानेवाले सेवा पहचान पत्र भी मतदान के लिए मान्य होंगे.
वॉयलेट पेन से होगा मतदान : जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्वाचन में हिस्सा लेनेवाले मतदाताओं के लिए आयोग की ओर से वॉयलेट पेन मुहैया करायी जायेगी. किसी भी अन्य कलम से किया गया मतदान अवैध करार दिया जायेगा. प्रिजाइडिंग अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रथम प्रिजाइडिंग अधिकारी द्वारा मतदाता का मतदाता सूची में नाम का मिलान उसके मतदाता पहचान पत्र से करने के बाद उसके नाम के नीचे लाल स्याहीवाली कलम से अंडरलाइन कर देना है. मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाने के बाद मतदाता को द्वितीय प्रिजाइडिंग अधिकारी द्वारा मोड़ कर बैलेट पेपर दिया जायेगा.
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