लूटन हत्याकांड में दोष सिद्ध, 13 को सुनायी जायेगी सजा

Updated at : 09 Feb 2017 3:58 AM (IST)
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लूटन हत्याकांड में दोष सिद्ध, 13 को सुनायी जायेगी सजा

बक्सर, कोर्ट : लूटन हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय की न्यायालय में रामचंद्र प्रसाद को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 13 फरवरी को फैसला सुनाया जायेगा. सभी बिंदुओं और गवाहों की गवाही सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया. इस केस में अभियोजन पक्ष […]

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बक्सर, कोर्ट : लूटन हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय की न्यायालय में रामचंद्र प्रसाद को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 13 फरवरी को फैसला सुनाया जायेगा. सभी बिंदुओं और गवाहों की गवाही सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया. सुनवाई को लेकर सुबह से ही बक्सर न्यायालय में गहमागहमी का माहौल बना रहा.

विदित हो कि 21 जुलाई 2011 को नावानगर थाना क्षेत्र के बासुदेवा बिंद टोली गांव में पूर्व की रंजिश को लेकर नामजद लोगों ने लाठी-डंडे, भाला व फरसा से मारकर लूटन सिंह को जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी. इसको लेकर मृतक के परिजनों द्वारा नावानगर थाने में 14 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. बाकी बचे 11 नामजदों में से 10 आरोपितों को मारपीट के लिए दोषी पाया गया. जबकि एक को हत्या के मामले में दोषी पाया गया है, जिसका फैसला 13 फरवरी को सुनाया जायेगा.

वहीं, दूसरे पक्ष द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी संख्या 105/2011 के अभियुक्त वीरेंद्र यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 324 में दोषी पाया गया है. दोनों मामलों में सजा के बिंदु पर फैसला 13 फरवरी को सुनाया जायेगा.

2011 में नावानगर थाने की वासुदेवा बिंद टोली में पीट कर लूटन सिंह की हुई थी हत्या
सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद फैसले को रखा गया सुरक्षित
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