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आवास के लिए करीब 5000 आये हैं आवेदन

बक्सर : राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में 30 नवंबर तक आवेदन मांगा गया था. गरीबों के लिए सुखद यह है कि विभाग उदारता के साथ अब भी आवेदन ले रहा है. 30 नवंबर तक जो आवेदन आये हैं, उसमें कुछ चौकनेवाली बातें सामने […]

बक्सर : राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में 30 नवंबर तक आवेदन मांगा गया था. गरीबों के लिए सुखद यह है कि विभाग उदारता के साथ अब भी आवेदन ले रहा है. 30 नवंबर तक जो आवेदन आये हैं, उसमें कुछ चौकनेवाली बातें सामने आयी हैं. यह योजना आवास बनाने के लिए है और उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ देना है,

जिसके पास अपनी भूमि है. वहीं, स्लम बस्ती के लोगों के लिए सरकार स्वयं भूमि उपलब्ध करा कर उन्हें आवास प्रदान करेगी. लेकिन, विभाग में ऐसे सैकड़ों आवेदन आये हैं, जिसमें आवेदनकर्ता के पास भूमि नहीं है. पर आवास बनाने के लिए ऋण की मांग छह लाख रुपये तक की गयी है. यानी लोगों ने शायद योजना को बेहतर तरीके से नहीं समझा और मकान बनाने के बदले भूमि खरीदने का ही आवेदन दे दिया है. विभाग में अब तक करीब 5000 आवेदन आये हैं. इन आवेदनों पर अब कार्यवाही शुरू भी होगी.

2022 तक सभी बेघरों का होगा पक्का मकान
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 2022 तक सभी बेघरों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा. आवेदन का प्रपत्र नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस योजना में चार घटक शामिल हैं. लाभुक अलग-अलग घटक में आवेदन जमा किये हुए हैं.
चार योजनाओं का लाभ
पहली योजना : इस योजना के तहत केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय या निजी भूमि पर स्थित स्लम के स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाकर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है.
दूसरी योजना : ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना है. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तीन लाख और निम्न आय वर्ग के लिए छह लाख रुपये की राशि पर 6.5 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जायेगी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी को 1,10,093 रुपये और निम्न आय वर्ग के लाभार्थी को 2,20,187 रुपये की नकद सब्सिडी खाते के माध्यम से दी जायेगी.
तीसरी योजना : इसके तहत भागीदारी में किफायती मकान उपलब्ध करायी जायेगी. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी.
चौथी योजना : इसमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास योजना है. इस योजना के तहत नये मकान के निर्माण पर दो लाख और आवास के विस्तार पर 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी.
किसको मिलेगा मकान
जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और जिसको पहले किसी योजना के तहत मकान नहीं मिला है. आवेदक का नाम संबंधित निकाय के एसइसीसी की सूची में होना चाहिए. जिस भूमि पर आवास का निर्माण होना है, वह विवाद रहित होना चाहिए.
सरकार का उद्देश्य है कि कोई बेघर नहीं रहे
आवास के लिए चार योजनाएं हैं. सरकार का उद्देश्य है कि कोई बेघर नहीं रहे. ऐसे में लोगों से आवेदन की मांग की गयी है.
आवेदक योजनाओं को पहले सही तरीके से समझ लें, फिर आवेदन करें. ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके.
अनिल कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नप, बक्सर,

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