21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आर्म्स एक्ट के मामले में एक को मिला दो वर्षों का सश्रम कारावास

महज 42 दिनों में हुआ फैसला एसीजेएम 2 राजेश कुमार त्रिपाठी ने सुनाया फैसला एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी बक्सर, कोर्ट़ : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय राजेश कुमार त्रिपाठी ने अवैध हथियार के एक मामले में अभियुक्त को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये की सजा सुनायी है़ मामला […]

महज 42 दिनों में हुआ फैसला

एसीजेएम 2 राजेश कुमार त्रिपाठी ने सुनाया फैसला
एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी
बक्सर, कोर्ट़ : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय राजेश कुमार त्रिपाठी ने अवैध हथियार के एक मामले में अभियुक्त को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये की सजा सुनायी है़ मामला इटाढ़ी थाना कांड संख्या 110/2016 से संबंधित है, जिसमें स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायालय द्वारा महज 42 कार्य दिवस में सजा सुनायी गयी है़
बताते चलें कि इसी वर्ष दो सितंबर को पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि बक्सर कांड संख्या 362/2016 का नामजद अभियुक्त चतुरी भर उर्फ रामाशीष भर कुकडा गांव में आया हुआ है. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को एक देशी कट्टा एवं तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया़ सुनवाई में आरोपित को अवैध हथियार अधिनियम की धारा 26 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 23 के तहत भी दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है़ दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी़ जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह और जेल में बिताने पड़ेंगे.
महज 42 दिनों में हुआ फैसला
अवैध हथियार के मामले का निष्पादन न्यायालय द्वारा महज 42 दिनों में कर दिया गया़ सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी़ बताते चलें कि स्पीडी ट्रायल के लिए पुलिस की अनुशंसा एवं अभियोजन पक्ष के प्रार्थना के बाद न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है़
एक वर्ष के भीतर छह मामलों का हुआ निष्पादन
अवैध हथियार के मामले संबंधित कुल छह मामलों को एक वर्ष के भीतर न्यायालय द्वारा निष्पादित किया गया है़ बताते चलें कि इटाढी थानाध्यक्ष शमीम अहमद ने अवैध हथियार के छह मामलों को लेकर स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए अभियोजन पक्ष से निवेदन किया था़ इस पर त्वरित गति से कार्य करते हुए एक वर्ष के भीतर कुल छह मामलों को समाप्त किया गया़ सभी मामलों में आरोपित दोषी पाये गये, जिन्हें न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है़ इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता बतायी जा रही है़

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें