गांजा तस्कर को दस साल की सजा

Published at :10 Sep 2016 7:49 AM (IST)
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गांजा तस्कर को दस साल की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सुनाया फैसला बक्सर, कोर्ट : गांजा तस्करी के मामले में दो तस्करों को दोषी पाते हुए बक्सर कोर्ट ने दस साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. पूरा मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां सभी बिंदुओं […]

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सुनाया फैसला
बक्सर, कोर्ट : गांजा तस्करी के मामले में दो तस्करों को दोषी पाते हुए बक्सर कोर्ट ने दस साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. पूरा मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां सभी बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मलिक की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. विदित हो कि नगर थाना क्षेत्र के हरेकृष्णा केवट और मुकेश कुमार टाटा से गांजा लेकर बस से आरा जा रहे थे. इसी दौरान नावानगर पुलिस ने दोनों को 22 मई, 2015 को गिरफ्तार कर ली. इसे लेकर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तस्करों को दोषी पाते हुए दस साल की सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है.
ऑनलाइन मोबाइल लेने में ठगी का शिकार हुई महिला : राजपुर. स्थानीय थाना क्षेत्र के ईंटवा गांव की रहनेवाली किरन ठाकुर विगत एक सप्ताह पहले मोबाइल पर फोन आने पर 3500 रुपये का माइक्रोमैक्स मोबाइल का ऑर्डर दिया, लेकिन गुरुवार को इनके घर पर जब पोस्टऑफिस के माध्यम से बंद डिब्बे आया, तो उसमें मोबाइल की जगह धन लक्ष्मी का लॉकेट और फोटो रखा हुआ था़ जिसे देख कर वह दंग रह गयीं़
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