बक्सर 4 कोर्ट : अष्टधातु की मूर्ति की चोरी करने के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे-छह उदय कुमार उपाध्याय ने तीन मूर्ति तस्करों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर एक माह की सजा और काटनी होगी.
सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बहस में हिस्सा लिया. विदित हो कि पांच नवंबर 2013 को इटाढ़ी थाना क्षेत्र के शुक्रवलिया गांव में मूर्ति तस्करों ने पुजारी राजेंद्र कुमार पांडेय को बंधक बनाकर राम-लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली थी.
इसे लेकर पुजारी ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इटाढ़ी थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव के कन्हैया बिंद के यहां छापेमारी कर दो मूर्तियां बरामद कर ली. कन्हैया बिंद के बयान पर अनिल राम के यहां छापेमारी की गयी, लेकिन अनिल फरार हो गया. इस मामले में कन्हैया बिंद, सुशील राम और लाल साहब साह को गिरफ्तार किया गया. मामले की सुनवाई के बाद तीनों को दोषी पाया गया.