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गैंगरेप में दो को उम्रकैद की सजा

बक्सर (कोर्ट) : दलित महिला के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन आरोपितों को दोषी ठहराया है. इस मामले में दो को आजीवन कारावास, जबकि तीसरे आरोपित को दस साल की कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों आरोपितों के खिलाफ बीस-बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. […]

बक्सर (कोर्ट) : दलित महिला के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन आरोपितों को दोषी ठहराया है. इस मामले में दो को आजीवन कारावास, जबकि तीसरे आरोपित को दस साल की कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने तीनों आरोपितों के खिलाफ बीस-बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम आरएस पांडेय ने सुनाया. नावानगर थाने के मनहथा गांव में 21 जनवरी, 2011 को एक दलित महिला के साथ गांव के ही तीन लोगों ने गैंगरेप किया था. इसको लेकर नावानगर थाने में पीड़ित महिला के बयान पर जाखा यादव, किसान यादव व चीलर राम के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज करायी गयी थी. कहा गया था कि घटना की रात महिला अपने घर में अकेली थी.
इस बीच उसके घर में घुस गये और दुष्कर्म किया. ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने तीनों को गैंगरेप का दोषी मानते हुए सजा सुनायी. इसमें जाखा यादव व किसान यादव को आजीवन और चीलर राम को दस साल की कारावास की सजा मुकर्रर की गयी है. साथ ही तीनों के खिलाफ बीस-बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया.

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