समय से डायरी न देना दारोगा को पड़ा महंगा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Jun 2016 4:52 AM (IST)
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कोर्ट ने सशरीर उपस्थित रहने का सुनाया आदेश लगाया जुर्माना बक्सर(कोर्ट) : समय से डायरी समर्पित नहीं करना एक दारोगा को महंगा पड़ गया. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसके साथ उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें कि डुमरांव थाना कांड […]
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कोर्ट ने सशरीर उपस्थित रहने का सुनाया आदेश लगाया जुर्माना
बक्सर(कोर्ट) : समय से डायरी समर्पित नहीं करना एक दारोगा को महंगा पड़ गया. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसके साथ उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें कि डुमरांव थाना कांड संख्या 158/2016 के अवर निरीक्षक रवींद्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने सोमवार को अग्रिम जमानत के आवेदन की सुनवाई के दौरान डायरी नहीं भेजे जाने को गंभीरता से लिया है.
गौरतलब हो कि, केस डायरी में विलंब होने के कारण बहुत से मामलों को निष्पादन में देर होता है. न्यायालय ने सोमवार को उक्त दारोगा को आगामी दो जुलाई को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने के साथ-साथ एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इतना ही नहीं अगली तिथि को अनुसंधानकर्ता को अद्धतन केस डायरी के साथ-साथ इंज्यूरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का आदेश किया है. बताते चलें कि विगत नौ जून को नया भोजपुर में जमकर मारपीट हुई थी. इसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गये थे.
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