बक्सर कोर्ट : जिले में शराबबंदी को और कड़ाई से लागू किया जायेगा़ इसको लेकर जिला पदाधिकारी रमण कुमार, अपर लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद एवं अन्य कई अधिकारियों ने बैठक की़ श्री प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी जगहों पर शराबबंदी को और कड़ाई से लागू किया जायेगा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी […]
बक्सर कोर्ट : जिले में शराबबंदी को और कड़ाई से लागू किया जायेगा़ इसको लेकर जिला पदाधिकारी रमण कुमार, अपर लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद एवं अन्य कई अधिकारियों ने बैठक की़ श्री प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी जगहों पर शराबबंदी को और कड़ाई से लागू किया जायेगा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी़
उन्होंने बताया कि नशे में धुत लोगों की जमानत लेने से पहले कम-से-कम 15 दिनों तक जेल में बिताने होंगे. वहीं, शराब बरामद होने पर दो महीने के बाद ही जमानत मिल सकेगी.
15 दिन जेल में रहने पर मिलेगी जमानत
नशे में धुत पाये जाने पर कम-से-कम 15 दिनों तक जेल में बिताने होंगे. वहीं, अगर पास में शराब बरामद की गयी, तो वैसी स्थिति में दो महीने जेल में बिताने पड़ेंगे़ अगर अभियुक्त दूसरी बार इस तरह के मामलों में पाया जाता है, तो उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी जायेगी.