हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

Published at :18 May 2016 5:33 AM (IST)
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हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

बक्सर (कोर्ट) : सेशन ट्रॉयल 124/2002 के अभियुक्त राम कुमार एवं यशवंत सिंह को दोषी पाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आरएनएस पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त यशवंत सिंह को 20 हजार रुपये एवं रामकुमार को 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति […]

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बक्सर (कोर्ट) : सेशन ट्रॉयल 124/2002 के अभियुक्त राम कुमार एवं यशवंत सिंह को दोषी पाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आरएनएस पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त यशवंत सिंह को 20 हजार रुपये एवं रामकुमार को 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को क्रमश: तीन माह एवं एक माह अतिरिक्त जेल में बितानी पड़ेगी.

घटना 14 अप्रैल, 2002 की है, जब अमथुआ निवासी बबन महतो ने पुलिस को यह सूचना दी कि उसके भतीजे विमलेश कुमार को उसी गांव के यशवंत सिंह, रामकुमार एवं मार्कंडेय सिंह शौच के बहाने रात में आठ बजे ले गये तथा गोली मार कर उसकी हत्या कर दी. मृतक की लाश अमथुआ विद्यालय में पाया गया था, जहां उसे पेट में गोली मारी गयी थी. हत्या का कारण मजदूरी के विवाद से संबंधित था. उक्त मामले में कुल दस गवाहों की गवाही दर्ज की गयी थी. सभी साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त यशवंत सिंह एवं रामकुमार को दोषी पाया.

बताते चलें कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही तीसरे अभियुक्त मार्कंडेय सिंह की मृत्यु हो गयी थी. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बहस में हिस्सा लिया.

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