बक्सर, कोर्ट : स्त्री की लज्जा भंग करने के मामले में किशोर को बोर्ड ने दोषी करार करते हुए चार हजार रुपये अदा करने का आदेश निर्गत किया है. फैसला चार वर्षों के बाद मंगलवार को किशोर न्यायालय में किशोर न्याय परिषद के विद्वान न्यायाधीश के प्रधान सदस्य विकास कुमार मिश्रा, सदस्य शशांक शेखर एवं उर्मिला सिंह ने मामले की सुनवाई बाद फैसला सुनाया.
परिषद ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित किशोर को धारा 376 एवं 511 के आरोप से दोष मुक्त करते हुए धारा 354 के तहत स्त्री लज्जा भंग करने का दोषी पाया. इस मामले में चार हजार रुपये आर्थिक दंड देने का जुर्माना सुनाया गया. गौरतलब हो कि एक युवती को वर्ष 2012 में सिलाई सेंटर से घर जाने के दौरान इस्माइलपुर स्थित रेलवे पोखरा के पास झाड़ी में ले जाकर बलात्कार का प्रयास किया गया था.
किशोर धनसोई थाना के मोहनी टोला के धनराज सिंह का पुत्र है. इसी मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाते हुए किशोर को दोषी पाते हुए आदेश निर्गत किया गया.