हत्या के मामले में दोषी करार

Published at :31 Mar 2016 6:23 AM (IST)
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हत्या के मामले में दोषी करार

सजा के बिंदु पर फैसला आज बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया है. घटना ब्रह्मपुर थाना के नैनीजोर ओपी का है, जहां 29 नवंबर, 2011 को पटवन के लिए संतोष तिवारी एवं मनोज तिवारी ने गजेंद्र तिवारी उर्फ नागा तिवारी को […]

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सजा के बिंदु पर फैसला आज

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया है. घटना ब्रह्मपुर थाना के नैनीजोर ओपी का है, जहां 29 नवंबर, 2011 को पटवन के लिए संतोष तिवारी एवं मनोज तिवारी ने गजेंद्र तिवारी उर्फ नागा तिवारी को बोरिंग चलाने को कहा था. लेकिन, गजेंद्र तिवारी ने यह कह कर बोरिंग चलाने से इनकार कर दिया था कि पहले से बकाया पैसा का भुगतान अब तक नहीं किया गया है.
ऐसे में वह पानी नहीं चलायेगा. घर लौटने के क्रम में संतोष तिवारी एवं मनोज तिवारी ने गजेंद्र तिवारी को अपने दरवाजे पर पकड़ लिया तथा मारपीट करने लगे, जिसके बाद पीडि़त जोर-जोर से चिल्लाने लगा. यह सुन कर अन्य पांच अभियुक्त भी घर से आ धमके तथा मारपीट करने लगे. इसी बीच पीडि़त गजेंद्र तिवारी का पिता जनार्दन तिवारी अपने बेटे का बीच बचाव करने लगा, लेकिन अभियुक्तों के बंदूक से चली गोली जनार्दन तिवारी के नाजुक अंग पर जा लगी, जहां से इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से गोपाल जी शर्मा एवं सहायक ददन जी सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया.
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