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बीमा कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 29/2010 में विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला सिमरी निवासी नंद जी सिंह का था. इन्होंने बजाज प्लेटिना की एक बाइक खरीदी थी. इसका बीमा विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था. दिनांक 28.6.2009 को अचानक परिवादी के घर में […]

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 29/2010 में विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला सिमरी निवासी नंद जी सिंह का था. इन्होंने बजाज प्लेटिना की एक बाइक खरीदी थी. इसका बीमा विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था. दिनांक 28.6.2009 को अचानक परिवादी के घर में आग लग गयी, जिसमें उसकी बाइक जल गयी.
इसको लेकर परिवादी ने बीमा कंपनी से बीमा की राशि का भुगतान मांगा, लेकिन कंपनी टाल-मटोल करती रही. अंत में उसने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया. सुनवाई में बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि पायी गयी. त्रुटि पाकर हर्जाना के रूप में फोरम ने पांच हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. गौरतलब हो कि विपक्षी बीमा कंपनी ने अपने जवाब में कहा था कि बाइक की कीमत 30 हजार 224 रुपये का चेक परिवादी को पूर्व में प्राप्त करा दिया गया है. ऐसे में फोरम ने सिर्फ हर्जाना की राशि देने का आदेश सुनाया है.

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