पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस जरूरी
Updated at : 23 Oct 2019 6:31 AM (IST)
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बक्सर : दीपावली व छठ के पर्व पर शहर समेत अनुमंडल के बाजारों में पटाखा लगाने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना जरूरी है. यदि बिना लाइसेंस के पटाखा दुकानदार पकड़े गये तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि शहर में और अलग-अलग बाजारों में चौक-चौराहों पर अस्थायी पटाखा की […]
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बक्सर : दीपावली व छठ के पर्व पर शहर समेत अनुमंडल के बाजारों में पटाखा लगाने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना जरूरी है. यदि बिना लाइसेंस के पटाखा दुकानदार पकड़े गये तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि शहर में और अलग-अलग बाजारों में चौक-चौराहों पर अस्थायी पटाखा की दुकानें लग रही है. कई अस्थायी पटाखा दुकानदारों ने अब तक लाइसेंस के लिए न तो आवेदन किया है और ना ही लाइसेंस लिया है.
सभी थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष द्वारा चिह्नित खुले स्थान पर ही पटाखा दुकानें लगाने के लिए लोगों को निर्देश देंगे. एसडीओ ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में रिहायशी इलाकों में कोई भी पटाखा की दुकान नहीं लगाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है.
इसका शत-प्रतिशत अनुपालन थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी को करवाना है. शहर में अस्थायी पटाखा की दुकानें एमपी हाइस्कूल के खुले मैदान में 24 अक्तूबर से 27 अक्तूबर तक लगेंगी. यह सभी सर्वसाधारण के लिए भी सूचना है और अस्थायी पटाखा दुकानदारों के लिए भी. यदि कोई अस्थायी पटाखा दुकानदार या थोक पटाखा दुकानदार इससे भिन्न स्थान पर पटाखा की बिक्री करता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
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