28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 20 लाख

बक्सर : लोकसभा चुनाव में लगाये गये सरकारी व गैरसरकारी कर्मियों की नक्सल एवं हिंसात्मक घटनाओं में मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रित या परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में 20 लाख रुपये देगी.जबकि दुर्घटनाओं में स्थायी दिव्यांगता तथा अंग-भंग एवं अंधापन आदि होने पर पांच लाख रुपये देय होगा. लेकिन, नक्सली तथा असामाजिक […]

बक्सर : लोकसभा चुनाव में लगाये गये सरकारी व गैरसरकारी कर्मियों की नक्सल एवं हिंसात्मक घटनाओं में मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रित या परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में 20 लाख रुपये देगी.जबकि दुर्घटनाओं में स्थायी दिव्यांगता तथा अंग-भंग एवं अंधापन आदि होने पर पांच लाख रुपये देय होगा.

लेकिन, नक्सली तथा असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की दिव्यांगता होने की स्थिति में कर्मियों को अनुग्रह अनुदान की राशि दुगुनी अर्थात दस लाख रुपये हो जायेगा.
बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प के अनुसार पहले उक्त घटनाओं में चुनाव कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों या परिजनों को दस लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाता था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने इस पर संशोधित कर नये नियमावली के तहत उक्त राशि उपलब्ध करायेगी.
संकल्प में यह उल्लेख किया गया है कि चुनाव के दौरान नक्सली व हिंसात्मक घटनाओं में मृत्यु व अपंगता होने पर अनुग्रह राशि की स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र एक में सरकार को समर्पित करेंगे.
प्रस्ताव के साथ मृत कर्मियों के निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्ति संबंधित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की प्रति संलग्न करेंगे, जिसमें हिंसा व दुर्घटना का जिक्र हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पारिवारिक सूची का ब्योरा देना होगा.
सरकार ने नक्सली व हिंसात्मक घटनाओं में मृत्यु होने पर संबंधित कर्मियों के आश्रितों को ढाई व तीन माह के अंदर अनुग्रह राशि भुगतान करने का निर्देश जारी किया है.यदि संबंधित कार्यालयों के पदाधिकारी द्वारा समय सीमा के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके चलते अनुग्रह राशि भुगतान में ढाई या तीन माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाती है.
तो वैसी परिस्थिति में पदाधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध उनके कर्तव्यहीनता को घोर कदाचार मानते हुए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है.
वोटरों को मतदान करने के लिए बीएलओ ने चलाया जागरूकता अभियान
चौसा : निर्वाचन विभाग की ओर से इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आमजन में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाये जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत बुधवार को ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों में पंचायत स्तरीय मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया.
‘जागो मतदाता, आओ करे मतदान’ कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के बीएलओ द्वारा पंचायत मुख्यालयों में चलाये गये स्वीप कार्यक्रम के दौरान खासकर युवा मतदाताओं (18-20) वर्ष आयु वाले मतदाताओं को पहले स्वागत करते उन्हें 19 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया तथा पंचायतों में डोर-टू-डोर जाकर मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक किया गया.
प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोगों को मतदान करने के लिए क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मतों का उपयोग आम चुनाव 2019 में कर सके.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें