सहायक निबंधक समेत चार के खिलाफ वारंट जारी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Mar 2019 6:23 AM
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बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के चलते सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, शाखा प्रबंधक एवं कोऑपरेटिव के कर्मचारी दयानंद वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. सभी के खिलाफ बक्सर के पुलिस अधीक्षक एवं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तारी वारंट […]
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बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के चलते सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, शाखा प्रबंधक एवं कोऑपरेटिव के कर्मचारी दयानंद वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. सभी के खिलाफ बक्सर के पुलिस अधीक्षक एवं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तारी वारंट भेजा गया है.
बताते चलें कि डुमरांव सुमित्रा कॉलेज के पास के रहनेवाले पप्पू कुमार गुप्ता ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव के असिस्टेंट रजिस्टार शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारी दयानंद वर्मा के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र 65 सन् 2013 दाखिल किया था. परिवादी ने न्यायालय से गुहार लगायी थी कि कोऑपरेटिव बैंक में उसके जमा पैसे का भुगतान विपक्षियों ने नहीं किया है तथा उसके पैसे को हड़पना चाहते हैं.
उक्त मामले में सुनवाई के बाद फोरम ने विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाकर जमा किये गये 50 हजार रुपये ब्याज समेत देने का आदेश सुनाया था लेकिन विपक्षियों ने आदेश का पालन नहीं किया था.
बाद में परिवादी ने विविध वाद संख्या 2 सन् 2018 दाखिल कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत विपक्षियों को गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से प्रार्थना की थी.
कई तिथियों तक सुनवाई के बाद भी जब विपक्षियों ने आदेश का पालन नहीं किया तब गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम राधेश्याम सिंह तथा सदस्य सीमा सिंह एवं नंदजी सिंह की खंडपीठ ने पारित किया, उक्त आदेश को जारी करते हुए भोजपुर के पुलिस अधीक्षक एवं बक्सर पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है.
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