दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Mar 2019 7:01 AM
विज्ञापन
बक्सर : . एफटीसी दो के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने दहेज हत्या के मामले में मृतक के पति को दोषी पाया है, वहीं सास- ससुर एवं देवर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 8 मार्च को सुनाया जायेगा. मामला इटाढ़ी थाना से संबंधित है ,जहां धनसोई […]
विज्ञापन
बक्सर : . एफटीसी दो के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने दहेज हत्या के मामले में मृतक के पति को दोषी पाया है, वहीं सास- ससुर एवं देवर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 8 मार्च को सुनाया जायेगा.
मामला इटाढ़ी थाना से संबंधित है ,जहां धनसोई थाना के दयालपुर गांव के रहने वाले सूचक सिपाही पासवान ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी लड़की मनपुरी देवी की शादी इटाढ़ी थाना के जमुआ गांव का रहने वाला अखिलेश पासवान के साथ वर्ष 2011 में की थी.
शादी के बाद से ही लड़के द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी . मामले को लेकर कई बार पंचायती भी की गयी, लेकिन किया जाने वाला अत्याचार कम नहीं हुआ. अक्सर लड़की के साथ मारपीट की जाती थी. इसी बीच 7 जुलाई 2017 को यह सूचना मिली उसकी लड़की को जला दिया गया है.
जब वह ससुराल पहुंचा तो अभियुक्त उसकी पुत्री को मरा छोड़ कर फरार हो गये थे. घटना को लेकर मृतका के पति, सास ,ससुर एवं देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में अन्य अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया. वहीं उसके पति अखिलेश पासवान को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










