सामूहिक दुष्कर्म में संलिप्त चारों अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 27 Feb 2019 3:53 AM (IST)
विज्ञापन
सामूहिक दुष्कर्म में संलिप्त चारों अभियुक्त दोषी करार

बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दुबे ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शामिल सभी चारों अभियुक्तों को दोषी पाया है. कोर्ट सजा के बिंदु पर फैसला 28 फरवरी को सुनायेगा. वहीं दोषी पाये जाने का फैसला सुनाने के साथ ही सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल […]

विज्ञापन
बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दुबे ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शामिल सभी चारों अभियुक्तों को दोषी पाया है. कोर्ट सजा के बिंदु पर फैसला 28 फरवरी को सुनायेगा. वहीं दोषी पाये जाने का फैसला सुनाने के साथ ही सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया गया.
इस संबंध में पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर, 2017 की शाम को लगभग 7 बजे थाने के बसंतपुर गांव की रहनेवाली लगभग 16 वर्षीय नाबालिग अपनी मां के साथ शौच को निकली हुई थी. इसी बीच पहले से घात लगाये उसी गांव का रहनेवाला मुनि पांडेय, विजय पांडेय, मंटू पांडेय एवं श्याम बाबू पांडेय ने उसे जबरन पकड़ लिया तथा नदी के किनारे खलिहान में ले जाकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था.
उक्त मामले को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ सिकरौल थाने में कांड संख्या 3/2018 एवं पोक्सो कांड संख्या 14 /18 दर्ज कराया गया था. मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये सभी साक्ष्य अभियुक्तों के खिलाफ पाये गये थे.
दिये गये साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय में सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 363, 376 (डी) एवं पोक्सो की धारा 6 के तहत दोषी पाया. सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को फैसला सुनाया जायेगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन