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धोखाधड़ी के आरोपितों को छह वर्षों की सजा

Updated at : 17 Aug 2018 5:40 AM (IST)
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धोखाधड़ी के आरोपितों को छह वर्षों की सजा

न्यायाधीश राकेश रंजन सिंह ने सुनाया फैसला बक्सर कोर्ट : ठगी एवं धोखाधड़ी के मामले में एसडीजेएम बक्सर के न्यायालय ने अभियुक्तों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला बक्सर थाना कांड संख्या 463 सन 2016 से संबंधित है .बताते चलें कि राजस्थान के रहने वाला मोहनलाल अग्रवाल बक्सर पहुंच नई […]

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न्यायाधीश राकेश रंजन सिंह ने सुनाया फैसला

बक्सर कोर्ट : ठगी एवं धोखाधड़ी के मामले में एसडीजेएम बक्सर के न्यायालय ने अभियुक्तों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला बक्सर थाना कांड संख्या 463 सन 2016 से संबंधित है .बताते चलें कि राजस्थान के रहने वाला मोहनलाल अग्रवाल बक्सर पहुंच नई बाजार स्थित मामा जी के मठ मैं अपने को गाय का कारोबारी बताकर 35 लाख रुपयोें का चूना लगाया था.उक्त मामले को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर राजस्थान पुलिस के सहयोग से सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था .
अभियुक्तों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल थे .उक्त मामले की सुनवाई एसडीजेएम राकेश रंजन सिंह के न्यायालय में की जा रही थी जहां गुरुवार को अभियुक्तों को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 420 के तहत 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई .वहीं अन्य अभियुक्तों को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है.
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