बच्चे की हत्या के मामले में छह दोषी करार

बक्सर कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपित सभी छह अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर न्यायालय 24 नवंबर को फैसला सुनायेगा. घटना सिकरौल थाना के नरनडीह गांव की है, जहां मंगल चौधरी का तीन वर्षीय पुत्र ज्योति कुमार 27 […]
बक्सर कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपित सभी छह अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर न्यायालय 24 नवंबर को फैसला सुनायेगा. घटना सिकरौल थाना के नरनडीह गांव की है, जहां मंगल चौधरी का तीन वर्षीय पुत्र ज्योति कुमार 27 मार्च, 2013 को घर के बाहर खेल रहा था.
आरोपितों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था. घर के लोगों द्वारा चारों तरफ खोजबीन करने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो पुलिस को इसकी सूचना दी. इस बीच ग्रामीणों ने उसी गांव के टुन्ना चौधरी एवं बबन चौधरी को पकड़ कर कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की तो उन लोगों ने बताया कि ज्योति की हत्या कर दी गयी है.
पुलिस ने जब मामले को खंगालना शुरू किया तो बच्चे की लाश गांव के ही बसवारी में मिली. जांच में रहस्य का पर्दा एक के बाद एक करके उठता गया तथा मामले में पुलिस ने कुछ छह अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. आरोपितों ने मासूम की हत्या महज आपसी रंजिश के कारण गला दबाकर की थी. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज की गयी.
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